Saturday, May 16th, 2026
Breaking
  •    विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को मिली नई गति: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायगढ़ को दी 102 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात  •    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिखाई संवेदनशील और जिम्मेदार प्रशासनिक कार्यशैली : ईंधन बचत, समय प्रबंधन और सुशासन का समन्वित मॉडल बनी समीक्षा बैठक  •    राज्यपालरमेन डेका ने किया पौधरोपण, कवर्धा कलेक्ट्रेट परिसर में रोपा आम का पौधा, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश  •    पीएम की अपील के बाद सोना-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, जानिए MP में आज के ताजा रेट  •    छतरपुर के डायल-112 हीरोज रास्ता भटकी मानसिक रूप से अस्वस्थ 13 वर्षीय बालिका को सुरक्षित परिजनों से मिलाया

सेंट्रल जेल रायपुर: शोएब ढेबर को मुलाकात कक्ष से किया गया प्रतिबंधित, आदेश जारी

रायपुर

शोएब ढेबर पिता अनवर ढेबर को सेंट्रल जेल रायपुर के मुलाकात कक्ष से आगामी तीन माह के लिए प्रतिबंधित किया गया है। शोएब ढेबर जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में प्रवेश कर शासकीय कार्य में बाधा डाला था, जिसके चलते यह प्रतिबंध लगाया गया है।

जेल अधीक्षक रायपुर की ओर से जारी आदेश अनुसार शोएब ढेबर ने अधिवक्ता मुलाकात के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा मना किए जाने के बावजूद जबरन प्रवेश किया, जिससे जेल के सुरक्षा और संचालन व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुआ। इस घटना की जांच उप जेल अधीक्षक एमएन प्रधान ने की, जिनकी रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि शोएब ढेबर ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया है।

जेल नियमावली के नियम 690 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय जेल रायपुर के जेल अधीक्षक ने आदेश जारी करते हुए शोएब ढेबर को तीन माह तक किसी भी बंदी से किसी भी प्रकार की मुलाकात से प्रतिबंधित कर दिया है। जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल परिसर की सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसे कृत्यों को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने कड़े कदम उठाए जाएंगे।

 

Source : Agency

आपकी राय

3 + 11 =

पाठको की राय